भोपाल। राज्य के जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता ने जल संसाधन संभाग खरगौन के कार्यपालन यंत्री पीके ब्राम्हणे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और तीन दिन में इसका जवाब तलब किया है।
उक्त कार्यपालन यंत्री पर आरोप है कि उसने रिट अपील क्रमांक 1436/2024 में मप्र शासन के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव नर्मदा घाटी विकास एवं प्रमुख सचिव जल संसाधन एवं एनवीडीए के अध्यक्ष एवं संचालक प्रशासन को अपीलकत्र्ता/प्रतिवादी बनाया है जोकि अनुचित है।
इस प्रकरण में कार्यपालन यंत्री पीके ब्राम्हणे प्रभारी अधिकारी हैं तथा उनके द्वारा प्रकरण का गहन अध्ययन किये बगैर न्यायालय के समक्ष वरिष्ठ पद पर पदस्थ अधिकारियों को अपीलकत्र्ता/प्रतिवादी, दोनों ही बनाया गया है जिससे लापरवाही एवं पदीय दायित्वों का निर्वहन करने में उदासीनता परिलक्षित हुई है।