निरस्त ठेकों का रेत भंडारण राजसात होगा


Image Credit : Lalluram

स्टोरी हाइलाइट्स

खनिज विभाग ने जिला कलेक्टरों से कहा है कि रेत नियम 2019 में प्रावधान है कि जिस भण्डारित रेत का निपटारा नहीं किया गया है उसे कलेक्टर राजसात करेगा

भोपाल।प्रदेश के जिन जिलों में रेत समूह ठेका निरस्त किया गया है या जिन ठेकेदारों ने कुछ समय रेत उत्खनन के बाद ठेका समर्पित कर दिया है, उनके यहां जमा रेत भण्डार अब राजसात किया जायेगा। इसके लिये राज्य के खनिज विभाग ने सभी संबंधित जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिये हैं।

खनिज विभाग ने जिला कलेक्टरों से कहा है कि रेत नियम 2019 में प्रावधान है कि जिस भण्डारित रेत का निपटारा नहीं किया गया है उसे कलेक्टर राजसात करेगा तथा शासन द्वारा बताई प्रक्रिया अनुसार, इस राजसात रेत का उपयोग किया जायेगा। इसलिये अब रेत ठेका निरस्त, समर्पित ठेका एवं समय-सीमा पूर्ण होने वाली नीलामी वाली खदानों हेतु स्वीकृत भंडारण लायसेंस में उपलब्ध रेत भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाकर उक्त रेत भण्डारण का कड़ाई से निपटारा किया जाये।