विधानसभा में पुन: स्थापित हुआ याचिका शब्द


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स्टोरी हाइलाइट्स

दो साल बाद अब इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है तथा शब्द पुन: याचिका एवं अभ्यावेदन कर दिये गये हैं..!!

भोपाल: राज्य विधानसभा में याचिका शब् पुन: स्थापित हो गया है। दरअसल विधानसभा सचिवालय ने मप्र विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली में 30 मार्च 2022 को संशोधन कर प्रावधान किया था कि विधायक द्वारा आमजनों की जनसमस्याओं के लिये विधानसभा को दी जाने वाली याचिकाओं एवं अभ्यावेदनों को आवेदन एवं अभ्यावेदन कहा जायेगा क्योंकि याचिका शब्द ठीक नहीं लगता है। 

लेकिन दो साल बाद अब इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है तथा शब्द पुन: याचिका एवं अभ्यावेदन कर दिये गये हैं। यानी जनसमस्याओं को बताने के लिये विधायकों को याचना ही करना होगी। उल्लेखनीय है कि याचिकाओं के निराकरण के लिये विधानसभा की एक समिति भी बनी हुई है।