नगरों में रहवासियों द्वारा अतिक्रमण न हटाने पर अब जुर्माना नहीं शास्ति लगेगी


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स्टोरी हाइलाइट्स

यह कार्यवाही जनविश्वास अधिनियम 2025 के तहत की गई है, इससे अब उक्त कार्यवाही अपराधमुक्त हो गई है..!!

भोपाल: प्रदेश के नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं व नगर परिषदों में अब नोटिस जारी होने पर किसी भवन या भूमि स्वामी या अधिभोगी द्वारा अतिक्रमण आदि न हटाने पर, उस पर जुर्माना (फाईन) नहीं बल्कि शास्ति (पेनाल्टी) लगेगी। यह नया उपबंध राज्य के नगरीय प्रशासन विभाग ने लागू कर दिया है। 

यह कार्यवाही जनविश्वास अधिनियम 2025 के तहत की गई है। इससे अब उक्त कार्यवाही अपराधमुक्त हो गई है। उल्लेानीय है कि पहले नगर निगमों में नगर निगम अधिनियम 1956 एवं नगर पालिका एक्ट 1961 के तहत अतिक्रमण आदि न हटाने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना एवं निर्धारित कालावधि में अतिक्रमण आदि न हटाने पर दो सौ रुपये प्रतिदिन तक जुर्माना लगता था। अब जुर्माने के स्थान पर यह राशि शास्ति के रुप में वसूल की जायेगी।