भोपाल: राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग के दो उपयंत्रियों के विरुद्ध दोष सिद्ध पाये जाने पर उन्हें दंडित किया है। इनमें सेवानिवृत्त उप यंत्री जनपद पंचायत अमरपाटन जिला सतना समीर कुमार को पूरी पेंशन रोकने से दण्डित किया गया है क्योंकि उन्हें विशेष न्यायालय सतना ने घोटाला करने के आरोप में कारावास की सजा सुनाई है।
इसी प्रकार, जिला शहडोल अंतर्गत बाणसागर परियोजना के मुख्य बांध में पदस्थ सेवानिवृत्त उपयंत्री एसके गौतम को अधिक दर की निविदा स्वीकृत करने का दोषी पाये जाने पर पेंशन से 10 प्रतिशत राशि दो साल तक काटने से दण्डित किया गया है और उनके साथ इसी मामले में दोषी पाये गये सेवानिवृत्त सहायक वर्ग एक कर्मचारी महेश प्रसाद शर्मा को भी पेंशन से दस प्रतिशत राशि एक साल तक काटने से दण्डित किया गया है।