भोपाल: राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन एवं तिलहन की खरीदी हेतु किसानों के पंजीयन के लिये उनके आधार नंबर के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण का प्रावधान प्रभावशील कर दिया है। इससे किसानों को भुगतान भी इसी आधार पर किया जायेगा। इसके लिये राज्य के कृषि विभाग ने केंद्र सरकार के कानून आधार वित्तीय और अन्य सहायिकाओं, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान एक्ट 2016 के तहत अधिसूचना जारी कर दी है।
दो मंडियों में अतिरिक्त प्रांगण घोषित :
राज्य के कृषि विभाग ने दो कृषि उपज मंडी समितियों में अतिरिक्त प्रांगण घोषित किये हैं। इनमें ग्राम रमतला तहसील कोलारस जिला शिवपुरी मंडी के खसरा नंबर 531/2 क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर में फल-सब्जी हेतु अतिरिक्त प्रांगण घोषित किया गया है जिसमें 5 किमी की परिधि में आने वाले 26 गांव शामिल किये गये हैं।
इसी प्रकार, ग्राम मचाखुर्द तहसील पोहरी जिला शिवपुरी की कृषि उपज मंडी में तीन खसरा नंबरों में कुल 8 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त प्रांगण बनाया गया है जिसमें 5 किमी की परिधि में आने वाले 20 गांव शामिल किये गये हैं। दोनों अतिरिक्त प्रांगणों को भी मूल मंडी के रुप में भी अधिसूचित किया गया है।