आयुक्त ने अपने निर्देश में कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय पोस्टल आर्डर भी शुल्क के रूप में स्वीकार किया जाता है। पोस्टल आर्डर संबंधित विभाग/कार्यालय के आहरण एवं संवितरण अधिकारी/लेखा अधिकारी को संदेय होता है। प्राय: कार्यालयों मे यह देखा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत शुल्क के रूप में प्राप्त भारतीय पोस्टल आर्डर आवेदनों के साथ में भुगतान हेतु बिना कोई कार्यवाही किये रखे रहते हैं। उक्त स्थिति उचित नहीं है। इससे शासन को प्राप्त योग्य राशि की हानि हो रही है।
आयुक्त ने कहा है कि कार्यालय में प्राप्त समस्त पोस्टल आर्डर को आहरण संवितरण अधिकारी के माध्यम से भुगतान करवाया जाये एवं प्राप्त राशि को सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित हैड मे जमा करवायें।