भोपाल: वन वृत्त बालाघाट के परिक्षेत्र लालबर्रा दक्षिण बालाघाट के अंतर्गत वन्यप्राणी बाघ के शव को जंगल में ही 06 सुरक्षा श्रमिको द्वारा वनरक्षक एवं परिक्षेत्र सहायक के निर्देश पर जला दिया गया। जो कि प्रथम दृष्ट्या वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) के धारा 2(16) (c), 39 (1), 39(3),39 (5) के तहत जारी "वन्य पशु वस्तु का वन्यजीव निपटान नियम 2003", 48A एवं 52 के अंतर्गत अपराधिक कृत्य है तथा उक्त अपराधिक कृत्य में लिप्त 08 आरोपियों (जिसमें से 02 शासकीय सेवक) के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 16036/06 दिनांक 2 अगस्त 25 पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये उक्त प्रकरण की अग्रिम विवेचना हेतु प्रकरण का हस्तांतरण दिनांक 5 अगस्त 25 को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की जबलपुर इकाई को किया गया।
उक्त प्रकरण में विगत एक माह से फरार आरोपी हिमांशु घोरमारे, तत्कालीन वनरक्षक एवं टिकाराम हनोते, तत्कालीन वनपाल द्वारा प्रकरण की जाँच से बचने हेतु सेशन कोर्ट वारासिवनी में दिनांक 7 अगस्त 25 को अग्रिम जमानत निरस्त होने के परिणामस्वरूप दिनांक 13 अगस्त 25 एवं 18 अगस्त 2025 को उच्च न्यायालय, जबलपुर में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गयी थी।
उक्त जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा 8 सितम्बर 25 को दोनों पक्षों को सुना गया एवं अभियोजन पक्ष स्टेट टाइगर स्ट्राइक फ़ोर्स, मध्य प्रदेश व शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत ठोस वैज्ञानिक साक्ष्यो एवं दलीलों के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण की विवेचना में प्राप्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, दोनों फरार आरोपियों के आचरण तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए दोनों फरार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दोनों फरार अभियुक्तों की प्रकरण की जाँच हेतु कस्टोडियल इन्टेरोगेशन (हिरासत में पूछताछ के निर्देश देते हुए दोनों अग्रिम जमानत याचिकाए ख़ारिज कर दी गई।
उक्त प्रकरण में पूर्व में उक्त दोनों फरार आरोपियों हिमांशु घोरमारे एवं टिकाराम हनोते के सम्बन्ध में सूचना देने वाले व्यक्तियों को राशी 5000 (पांच हजार रूपए) के इनाम की घोषणा की गयी है। सूचना देने हेतु मोबाइल नम्बर 7067898223, 9399185452 से संपर्क कर सकते है। वर्तमान में प्रकरण में विवेचना जारी है।