भोपाल: राजस्व विभाग के अनुसार, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, नगरीय क्षेत्र की शासकीय भूमि के धारकों को धारणाधिकार के अंतर्गत पट्टा दिये जाने एवं स्वामित्व योजना के नियम/निर्देशों/अधिनियम में नर्मदा नदी से दूरी का कोई उल्लेख नहीं है।
जबलपुर विकास योजना 2020-21 अंतर्गत नर्मदा नदी से 300 मीटर की दूरी तक निर्माण कार्य निषेध है। भेड़ाघाट पर्यटन क्षेत्र स्थित नर्मदा नदी से 300 मीटर की परिधि में संरचनायें निर्मित हैं। इन संरचनाओं में निवासरत लोगों को शासन 300 मीटर से अधिक दूरी पर आबादी भूमि चिन्हित कर इन्हें आवासीय पट्टे देने के संबंध में हाईकोर्ट जबलपुर में प्रचलित याचिका में प्रसारित निर्देश के संदर्भ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति द्वारा फ्लड प्लेन जोन का निर्धारण किया जा रहा है।