भोपाल:राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) को ग्वालियर जिले की घाटीगांव तहसील स्थित ग्राम पनिहार में छोटे हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास करने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह अनुमति मैनोवर्स, फील्ड फायरिंग एवं आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट 1938 के प्रावधानों के अंतर्गत 31 जुलाई 2034 तक प्रभावी रहेगी।
सरकार द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि अभ्यास के दौरान यदि किसी व्यक्ति, पशु या फसल को हानि होती है, तो उसके मुआवजे का दायित्व सीआरपीएफ पर ही रहेगा।
इस अनुमति से प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा और अर्धसैनिक बलों की तैयारी को नई मजबूती मिलेगी।
डॉ. नवीन आनंद जोशी