भोपाल: राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग ने अपने प्रमुख अभियंता को नये निर्देश जारी कर कहा है कि वे बजट में शामिल रोड नेटवर्क कार्यों के डीपीआर निर्माण में शहरी क्षेत्रों में यातायात भार एवं दीर्घकालिक स्थायित्व को दृष्टिगत रखते हुये सीमेंट कांक्रीट यानि सीसी मार्ग निर्माण का प्रावधान करें। इसके अलावा, जहां क्रस्ट पर्याप्त है, उस लम्बाई में केवल चौड़ीकरण किया जाये तथा जहां मार्ग की क्रस्ट संरचना क्षतिग्रस्त/अपर्याप्त पाई जाये, वहां तकनीकी परीक्षण उपरान्त मार्ग के सुदृढ़ीकरण अथवा पुनर्निर्माण का प्रावधान किया जाये।
मांगी परफार्मेन्स गारंटी की राशि विमुक्त करने की जानकारी :
लोक निर्माण विभाग ने राज्य सडक़ विकास निगम के एमडी तथा पुल/पुलिया निर्माण का कार्य देखने वाले प्रमुख अभियंता से उन निमाणों के बारे में जिनमें परफार्मेन्स गारंटी समाप्त हो चुकी है या खत्म होने वाली है, के बारे में जानकारी मांग ली है तथा उन्हें यह भी जानकारी देनी होगी कि मार्ग निर्माण की रफनेस क्वालिटी टेस्ट किये जाने की तिथि और टेस्ट का परिणाम क्या था। उल्लेखनीय है कि लोनिवि के अधीक्षण यंत्रियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे सडक़ के रफनेस टेस्ट के परिणाम का परीक्षण करें तथा उसके फेयर पाये जाने के बाद ही परफार्मेन्स गारंटी की राशि वापस करने की अनुशंसा करें।
डॉ. नवीन आनंद जोशी