Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी शुरू होते ही प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है. दिल्ली-एनसीआर की हवा की गुणवत्ता खराब न हो इसके लिए केजरीवाल सरकार ने विंटर एक्शन प्लान तैयार कर लिया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आज से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू कर दिया है.
आज से इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध-
- दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध.
- निर्माण सामग्री खुले में नहीं रखी जाएगी.
- यदि वाहन से धुआं निकलता दिखाई दिया तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी.
- खुले में कूड़ा जलाने या आग लगाने पर कड़ी कार्रवाई होगी.
- डीजल जनरेटर का उपयोग केवल आपात स्थिति में ही किया जा सकता है.
GRAP को चार श्रेणियों में लागू किया गया-
- स्टेज-1 AQI लेवल 201 से 300 के बीच हों.
- स्टेज - 2 AQI लेवल 301 से 400 के बीच हों.
- स्टेज - 3 AQI लेवल 401 से 450 के बीच हों.
- स्टेज - 4 AQI लेवल 450 से ऊपर हों.
ये प्रतिबंध स्टेज-1 पर लागू होंगे-
- जब स्टेज-1 लागू किया जाता है, तो AQI 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक आकार के भूखंडों पर निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है.
- निर्माण और विध्वंस से निकलने वाली धूल और मलबे के प्रबंधन पर निर्देश लागू किए जाएंगे.
- धूल उड़ने से रोकने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा.
- खुले में कूड़ा जलाने पर रोक रहेगी, ऐसा करने पर भारी जुर्माना वसूला जाएगा.
- जहां ज्यादा ट्रैफिक है, वहां ट्रैफिक पुलिस तैनात की जाएगी.
- पीयूसी नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा. बिना पीयूसी के वाहन नहीं चलेंगे.
- एनसीआर में न्यूनतम बिजली कटौती होगी. बिजली के लिए डीजल जनरेटर का उपयोग नहीं किया जाएगा.
ये प्रतिबंध स्टेज 2 पर लागू होंगे-
- सड़कों की प्रतिदिन सफाई की जाएगी. जबकि, हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाएगा.
- होटल या रेस्टोरेंट में कोयला या लड़की का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.
- डीजल जनरेटर का उपयोग अस्पताल, रेल सेवा, मेट्रो सेवा जैसी जगहों को छोड़कर कहीं और नहीं किया जाएगा.
- लोगों को सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाया जाएगा.
- इलेक्ट्रिक या सीएनजी बसें और मेट्रो सेवाएं बढ़ाई जाएंगी.
ये प्रतिबंध स्टेज 3 पर लागू होंगे-
- प्रतिदिन सड़कों की सफाई कर पानी का छिड़काव किया जाएगा.
- अस्पताल, रेल सेवा, मेट्रो सेवा जैसी कुछ जगहों को छोड़कर पूरे दिल्ली एनसीआर में निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियां बंद रहेंगी.
- ईंधन से चलने वाले उद्योग भी बंद हो जायेंगे. केवल दूध-डेयरी इकाइयों और दवा निर्माण उद्योगों को अनुमति होगी.
- दिल्ली NCR में बंद होगा खनन. स्टोन क्रशर और ईंट भट्टे भी काम करना बंद कर देंगे.
- बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल पर चलने वाली कारों पर प्रतिबंध लग सकता है.
ये प्रतिबंध स्टेज 4 पर लागू होंगे-
- दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद रहेगी. सिर्फ जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रक ही आ सकते हैं.
- दिल्ली में पंजीकृत मध्यम और भारी वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा. आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को अनुमति दी जाएगी.
- दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल कारों पर लगेगी रोक. केवल बीएस VI इंजन वाले वाहनों और आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को छूट दी जाएगी.
- उद्योग-कारखाने बंद रहेंगे. निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा. केवल राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, पुल, पाइपलाइन का निर्माण जारी रहेगा.
- एनसीआर में राज्य सरकार के दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी ही आ सकेंगे. बाकी लोग घर से काम करेंगे. केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर केंद्र सरकार फैसला लेगी.
- स्कूलों, कॉलेजों या शैक्षणिक संस्थानों और गैर-जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने या जारी रखने पर सरकार फैसला करेगी.