भोपाल: राज्य के पुलिस मुख्यालय ने डीजीपी कैलाश मकवाणा के अनुमोदन पर सभी जिला पुलिस इकाईयों के प्रमुखों को निर्देश जारी कर कहा है कि बलात्संग पीड़िता के गर्भ का समापन अभिभावकों एवं पीडि़ता की सहमति से कराया जा सकेगा। इसके लिये मानक संचालन प्रक्रिया भी दी गई है।
इसके अंतर्गत गर्भावस्था की अवधि 20 सप्ताह से अधिक न होने पर पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा समाप्त की जा सकेगी जबकि गर्भावस्था की अवधि 24 सप्ताह से अधिक न होने पर दो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा समाप्त की जा सकेगी। लेकिन यदि गर्भावस्था की अवधि 24 सप्ताह से अधिक है तो गर्भ समापन के लिये उच्च न्यायालय की अनुमति आवश्यक होगी। स्थानीय पुलिस अधिकारी को बलात्संग की सूचना मिलने पर पीडि़त का चिकित्सकीय परीक्षण 24 घण्टे के अंदर तत्काल निकटतम अस्पताल या चिकित्सा सुविधा केंद्र में कराना होगा।
डॉ. नवीन आनंद जोशी