NEET-UG Exam: NEET-UG परीक्षा के दौरान बिजली चले जाने के 75 छात्र टीक परीक्षा नहीं दे सके थे। अब इन 75 से अधिक वंचित छात्रों को इंदौर हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने NEET-UG की पुनर्परीक्षा पर रोक लगा दी है। बिजली कटौती मामले में सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने पुनर्परीक्षा से संबंधित 75 से अधिक प्रभावित छात्रों की याचिकाएँ खारिज कर दीं। कोर्ट ने NTA की अपील को स्वीकार करते हुए यह फैसला लिया।
4 मई को भारी बारिश के कारण इंदौर और उज्जैन के कई केंद्रों पर बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी, जिससे 600 छात्र प्रभावित हुए थे। प्रभावित छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद 15 मई को कोर्ट ने नतीजों पर रोक लगाते हुए एनटीए से जवाब मांगा था। 19 मई को एनटीए ने माना कि बिजली गुल हो गई थी। तीन दिन बाद, याचिकाओं की संख्या 50 से ज़्यादा हो गई।
लगातार सुनवाई के बाद, कुछ समय पहले हुई एक सुनवाई में हाईकोर्ट ने प्रभावित छात्रों के लिए नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया। एनटीए ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की।
NTA ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 22 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे और 14 जून को परिणाम घोषित किया गया था। ऐसे में सिर्फ़ 75 छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा कराना व्यावहारिक नहीं होगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने परीक्षा न कराने का फैसला सुनाया।