मप्र में सभी कलेक्टरों को निर्देश, आतंक फैलाने वाले लाल मुंह के बंदरों को पकड़ा जाये


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स्टोरी हाइलाइट्स

बंदरों द्वारा प्रदेश के कुछ जिलों में आमजन को घायल करने तथा घरों से भोजन सामग्री उठाने की घटनाएं प्रकाश में आई है..!!

भोपाल: राज्य सरकार के वन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को आतंक फैलाने वाले लाल मुंह के बंदरों को पकडऩे के निर्देश जारी किये हैं। निर्देश में कहा गया है कि बंदरों द्वारा प्रदेश के कुछ जिलों में आमजन को घायल करने तथा घरों से भोजन सामग्री उठाने की घटनाएं प्रकाश में आई है। 

सीएम हेल्पलाईन के माध्यम से नागरिकों द्वारा बंदरों को पकडऩे संबंधी शिकायत दर्ज की जाती है। पूर्व में वन विभाग द्वारा बंदरों को पकडऩे हेतु कार्यवाही की जाती थी, किन्तु वर्ष 2022 में यथासंशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में लाल मुंह के बंदर को अधिनियम की अनुसूचियों से बाहर रखा गया है जिसके कारण वन विभाग को इन्हें पकडऩे का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। 

स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत/नगर निगम के माध्यम से आतंक फैलाने वाले लाल मुंह के बंदरों को पकडऩे हेतु कार्यवाही की जा सकती है तथा इसके लिए अब वन विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। 

इस कार्य हेतु प्रशिक्षित संस्थाओं का सहयोग लिया जा सकता है। इसलिये प्रदेश के जिन जिलों में लाल मुंह के बंदर आम लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, वहां इनको पकडऩे के लिए समस्त नगर निगम/स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत/प्रशिक्षित संस्था के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की जाये।