भोपाल: राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों, राजस्व मंडल अध्यक्ष, संभागायुक्तों, जिला कलेक्टरों और जिला पंचायतों के सीईओ को हाईकोर्ट द्वारा दिये गये निर्देश पर सर्कुलर जारी कर कहा है कि जितने भी अर्ध न्यायिक शक्ति प्राप्त अधिकारी हैं, वे कानून के अनुसार अपनी श्क्तियों का उपयोग करें तथा वे नेचुरल जस्टिस, सर्विस आफ नोटिस, फ्रेमिंग आफ इश्युस और रिकार्डिंग आफ एवीडेंस का पालन विधि के मूल सिध्दांतों के अनुसार करें।
ये अधिकारी पूर्ण न्याय के साथ जुर्माना लगायें एवं उसकी वसूली करें। यदि ऐसे अधिकारियों को विधि अनुसार कार्यवाही करने के प्रशिक्षण की जरुरत है तो यह ज्यूडिशियल ऑफिसर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर या भोपाल में इसका समय-समय पर आयोजन करायें।