मध्यप्रदेश पुलिस की नारकोटिक्स विंग, इंदौर द्वारा 03 जनवरी 2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के सम्पूर्ण आज्ञापक प्रावधानों के संबंध में एक दिवसीय ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में जिला पुलिस बल एवं विभिन्न इकाइयों के अनुसंधान अधिकारियों को कानूनी प्रावधानों की व्यावहारिक जानकारी प्रदान की गई।
वेबिनार में व्याख्याता के रूप में अभिजीत सिंह राठौड़, जी.पी. इंदौर ने धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के अनिवार्य प्रावधानों, तलाशी प्रक्रिया तथा न्यायिक दृष्टिकोण पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया।
इस ऑनलाइन प्रशिक्षण से प्रदेशभर के सहायक उप निरीक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के लगभग 1600 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी लाभान्वित हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा कि एनडीपीएस मामलों की विवेचना के दौरान धारा 50 के सभी आज्ञापक प्रावधानों का अक्षरशः पालन हो, जिससे प्रकरणों में कानूनी मजबूती सुनिश्चित की जा सके।
पुराण डेस्क