भोपाल: भारत सरकार की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत संचालित तीन सामजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिये अब हर साल जीवन प्रमाण पत्र मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से दिया जा सकेगा। इसके लिये मप्र के सामाजिक न्याय विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिये हैं। इससे पहले यह काय मेनुअली होता था जिसमें समय, श्रम एवं धन का काफी व्यय होता था।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार इंदिरा गांधी वृध्दावस्था पेंशन योजना के तहत हितग्राही को प्रति माह 600 रुपये देती है जिसमें केंद्र का अंश 200 रुपये एवं राज्य का अंश 400 रुपसे होता है तथा 80 साल के बाद केंद्र का अंश 500 रुपये एवं राज्य का अंश 100 रुपये हो जाता है। इसी प्रकार, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के तहत प्रति माह 600 रुपये दिये जाते हैं जिसमें केंद्र का हिस्सा 300 रुपये एवं राज्य का हिस्सा भी 300 रुपये होता है।
इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना के तहत हर माह 600 रुपये दिये जाते हैं जिसमें केंद्र का अंश 300 एवं राज्य का अंश भी 300 रुपये होता है। जीवन प्रमाण पत्र देने के लिये मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से आधार फेस आरडी एप डाउनलोड करना होगा तथा एप में आधार बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फार सोशल सिक्युरिटी पेंशन में जाकर क्लिक करना होगा।