भोपाल: प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों की सेवा पुस्तिका राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम द्वारा नियुक्त निजी संस्था द्वारा स्केन की जायेगी तथा स्केनिंग के दौरान निजी संस्था के कर्मचारी स्केन से मिले डेटा को गैर शासकीय कंप्यूटर, मोबाइल, स्टोरेज, क्लाउड में स्टोर करना प्रतिबंधित रहेगा तथा किसी भी स्थिति में यह डेटा निजी कर्मचारियों द्वारा कार्यस्थल से बाहर नहीं ले जाया सकेगा। इसके निर्देश पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस इकाई प्रमुखों को जारी किये हैं।
निर्देश में कहा गया है कि पुलिसकर्मियों का डेटा अतिसंवेदनशील है। स्केनिंग के दौरान निजी कर्मचारियों की तलाशी ली जाये। स्केनिंग सेंटर में इन कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के स्टोरेज डिवाइस के साथ प्रवेश नहीं करने दिया जाये। स्केनिंग सेंटर में पुलिस बल मौजूद रहे तथा वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हों। प्रतिदिन इन कर्मचारियों से कार्य पूर्ण होने पर सबमिट की जाने वाली रिपोर्ट में उल्लेख कराया जाये कि आज स्केनिंग के दौरान हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से सर्विस रिकार्ड डेटा को अनधिकृत रुप से सहेजा नहीं गया है। इन हिदायतों का उल्लंघन होने पर तत्काल पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा को अवगत कराया जाये।