भोपाल: राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग के अधीन संचालित मप्र वेट नियम 2006 में बदलाव किया गया है तथा। बदलाव के अनुसार, अब बोर्ड में नियुक्त सदस्य को सातवें वेतनमान के लेवल 17 में निर्धारित वेतनमान मिलेगा जोकि प्रमुख सचिव को मिलता है।
यह नया वेतनमान उन सदस्यों को मिलेगा जोकि मप्र उच्चतर न्यायिक सेवा अथवा मप्र राज्य कराधान सेवा के सदस्य नहीं रहे हैं। लेकिन राज्य कराधान सेवा से सेवानिवृत्त सदस्य को भी बोर्ड का सदस्य बनने पर लेवल 17 के बराबर लेकिन उसकी पेंशन घटाकर वेतनमान मिलेगा। लेकिन यदि राज्य कराधान सेवा के किसी सेवारत सदस्य को बोर्ड का अतिरिक्त सदस्य के रुप में नियुक्त किया जाता है तो उसे राज्य कराधान सेवा में देय वेतनमान ही मिलेगा।
डॉ. नवीन आनंद जोशी