नई स्कीम : पुराने वाहन स्क्रेप करने की शर्त पर माफ होगा 90 प्रतिशत बकाया कर


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स्टोरी हाइलाइट्स

राज्य के किसी भी लायसेंसधारी स्क्रेपिंग सुविधा वाले सेंटर पर यह वाहन स्क्रेप कराने की शर्त पर मोटरयान कर व उस पर लगी पेनाल्टी पर 90 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी..!!

भोपाल: राज्य के परिवहन विभाग ने नई स्कीम जारी की है। यदि राज्य में पंजीकृत किसी भी प्रवर्ग तथा किसी भी आयु सीमा के वाहन हैं और उन पर मोटरयान कर और उस पर पेनाल्टी बाकी है, तो राज्य के किसी भी लायसेंसधारी स्क्रेपिंग सुविधा वाले सेंटर पर यह वाहन स्क्रेप कराने की शर्त पर मोटरयान कर व उस पर लगी पेनाल्टी पर 90 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। 

इसके लिये अनिवार्य होगा कि बकाया की 10 प्रतिशत राशि एकमुश्त भुगतान की जाये। इस स्कीम की अधिसूचना परिवहन विभाग ने जारी कर दी है। इस स्कीम का लाभ 31 मार्च 2026 तक ही उठाया जा सकेगा।