भोपाल: राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में 30 प्रतिशत अनधिकृत निर्माण को प्रशमन शुल्क देकर वैध करने की समय-सीमा बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2024 तक कर दिया है। उल्लेखनीय है कि सात माह पूर्व 13 मार्च 2024 को प्रावधान किया गया था कि आवासीय भवनों के निर्माण में बिना अनुज्ञा लिये दस प्रतिशत से अधिक एवं 30 प्रतिशत से कम अतिरिक्त निर्माण करने पर कलेक्टर गाईड लाईन के बाजार मूल्य के 12 प्रतिशत के बराबर प्रशमन शुल्क देकर तथा वाणिज्यिक एवं औद्योगिक प्रयोजन वाले भवनों के मामलों में 18 प्रतिशत प्रशमन शुल्क देकर इस अनियमित निर्माण को वैध किया जा सकेगा।
परन्तु यह कार्य 31 अगस्त 2024 तक ही किया जा सकेगा और वह भी 1 जनवरी 2021 के पूर्व के बने भवनों में बिना अनुमति के किये उक्त निर्माण पर लागू होगा। अब राज्य सरकार ने 30 प्रतिशत तक अवैध निर्माण को वैद्य करने की अवधि 31 दिसम्बर 2024 तक बढ़ा दी है।
 
                                 
 
										 
										 
										 डॉ. नवीन आनंद जोशी
																										डॉ. नवीन आनंद जोशी												 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
											 
											 
											