भोपाल: राजधानी भोपाल में स्थित वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन एवं विन्ध्यांचल भवन में बिना अनुमति के लघु मूल कार्य, एडीशन, आल्टे्रशन, विद्युत वायरिंग, एयर कण्डीशनिंग तथा साज सज्जा के कार्य नहीं हो सकेंगे। इसके लिये सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिये हैं।
उल्लेखनीय है कि वल्लभ भवन में मंत्रालय है जिसमें विभिन्न विभागों के कार्यालय हैं जबकि सतपुड़ा एवं विन्ध्यांचल भवनों में इन विभागों के संचालनालय हैं। पिछले दिनों सतपुड़ा भवन में शार्ट सर्किट के कारण आग लगने से काफी नुकसान हुआ था। इसीलिये अब इन तीनों सरकारी भवनों में उक्त कार्य कराने में सख्ती बरती जा रही है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि शासकीय विभागों द्वारा उक्त कार्य कराये जाने से इन भवनों की मूल संरचना, विद्युत लोड, एयर वेंटिलेशन आदि प्रभावित हो रहे हैं। कुछ विभागों द्वारा अन्य निर्माण एजेन्सियों से कार्य कराये जा रहे हैं।
इसलिये इन भवनों में स्थित विभागीय कार्यालयों में किये जाने वाले निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने के पूर्व कार्य के औचित्य के संबंध में परीक्षण हेतु एसीएस जीएडी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है जिसमें पीएस लोनिवि एवं पीएस संबंधित विभाग सदस्य होंगे जबकि प्रशासक राजधानी परियोजना लोनिवि संयोजक सदस्य होंगे।
आदेश में कहा गया है कि अब भविष्य में सभी विभाग निर्माण कार्यों के प्रस्ताव लोनिवि को भेजे जायेंगे तथा लोनिवि द्वारा इन प्रस्तावों का तकनीकी परीक्षण कर अभिमत सहित प्रस्ताव उक्त नवगठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और समिति के अनुमोदन उपरान्त लोनिवि के माध्यम से निर्माण कार्य सम्पन्न कराये जायेंगे।