20 से कम कर्मचारी वाली दुकानों का अब लेबर इंस्पेक्टर निरीक्षण नहीं कर पायेंगे, आदेश जारी


Image Credit : X

स्टोरी हाइलाइट्स

सार्वजनिक आमोद या मनोरंजन के अन्य स्थान शामिल हैं, जिनमें 20 से कम कर्मचारी नियुक्त हैं, का लेबर इंस्पेक्टर द्वारा निरीक्षण बिना राज्य शासन की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा..!!

भोपाल: प्रदेश की ऐसी वाणिज्यिक स्थापनायें जिनमें दुकान, निवासयुक्त होटल, उपहार गृह, भोजन गृह, नाट्य शाला अथवा सार्वजनिक आमोद या मनोरंजन के अन्य स्थान शामिल हैं, जिनमें 20 से कम कर्मचारी नियुक्त हैं, का लेबर इंस्पेक्टर द्वारा निरीक्षण बिना राज्य शासन की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।

इसका आदेश श्रम विभाग ने जारी कर दिया है। पहले लेबर इंस्पेक्टर द्वारा यह निरीक्षण श्रमायुक्त या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी की अनुमति से करने का प्रावधान था।