भोपाल: प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अब रात नौ बजे के बाद बैंक वाहन द्वारा एटीएम में नकदी नहीं डाली जा सकेगी जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रात सात बजे के बाद नहीं डलेगी। इसी प्रकार, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के एटीएम में प्रात: 9 बजे के पहले एवं शाम 4 बजे के बाद नकदी नहीं डाली जा सकेगी।
यह नया प्रावधान राज्य के गृह विभाग ने निजी सुरक्षा अभिकरण (रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा) नियम, 2024 के तहत किया है। इससे निजी सुरक्षा एजेंसियों को नगद हैंडलिंग और परिवहन के लिए सुरक्षा प्रदान हो सकेगी। बैंक वाहन में अब जीपीएस सिस्टम भी लगाना होगा जिससे इसकी लाईव मॉनिटरिंग हो सकेगी। नगदी का परिवहन करने वाले बैंक वाहन के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगाने होंगे।