भोपाल: मप्र सरकार ने नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से एमपी ऑनलाईन लिमिटेड को केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के तहत सुविधा केंद्र के रुप में मान्यता प्रदान की है। इससे अब एमपी ऑनलाईन कियोस्क पर भी परिवहन विभाग से संबंधित सेवायें उपलब्ध होंगी।
उल्लेखनीय है कि पहले परिवहन विभाग संबंधी कार्यों के लिये आरटीओ कार्यालय जाना पड़ता था। इसलिये सरकार ने केंद्र सरकार से सम्बध्द कॉमन सर्विस सेंटर यानि सीएसके को परिवहन विभाग की सेवाओं को प्रदान करने के लिये अधिकृत किया गया तथा अब एमपी ऑनलाईन को भी अधिकृत कर दिया है। जो आवेदक अपने मोबाईल या कम्प्रूूटर से सीधे ऑनलाईन सेवा नहीं ले पाते हैं वे कुछ शुल्क देकर एमपी ऑनलाईन से परिवहन विभाग की सेवायें ले सकेंगे।
ज्ञातव्य है कि परिवहन विभाग से संबंधित कुल सेवाओं की संख्या करीब 80 है जिसमें से 55 सेवाओं को केंद्र सरकार ने ऑनलाईन करने के सभी राज्यों को निर्देश दिये हैं। इनमें से 54 सेवाओं को मप्र सरकार ने ऑनलाईन कर दिया है। एक सेवा इसलिये ऑनलाईन नहीं की है क्योंकि उसका संबंध मप्र से नहीं है तथा यह सेवा पर्वतीय क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों के लिये है जहां स्पेशल ड्राईविंग लायसेंस लेने का प्रावधान है जो उन्हीं वाहन चालकों को मिलता है जो पर्वतीय क्षेत्रों में वाहन चलाने में दक्ष होते हैं।