भोपाल: प्रदेश में अब शासकीय सेवकों की मृत्यु पर उसके परिवार को अधिकतम 50 हजार रुपये के स्थान पर अधिकतम 1 लाख 25 हजार रुपये अनुग्रह राशि दी जायेगी लेकिन यह प्रावधान 1 अप्रैल 2025 या इसके बाद दिवंगत होने वाले शासकीय सेवकों के मामले में लागू होगा।
उल्लेखनीय है कि पहले अनुग्रह राशि वेतनमान में बैंड वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग के छह माह के बराबर लेकिन अधिकतम 50 हजार रुपये दी जाती थी जिसे अब बढ़ाकर अधिकतम सवा लाख रुपये किया गया है। राज्य के वित्त विभाग के आईएफएमआईएस सिस्टम यानि इंटीग्रेटेड फायनेंशियल मेनेजमेंट एण्ड इन्फारमेशन सिस्टम में इसका प्रावधान कर दिया गया है।
ओटीपी से ही खोल सकेंगे सिस्टम :
इधर राज्य सरकार ने आईएफएमआईएस सिस्टम में सुरक्षा की दृष्टि से नवीन व्यवस्था लागू कर दी है। पहले संभाग एवं जिलों के आहरण एवं वितरण अधिकारी यानि डीडीओ यूजरनेम एवं पासवर्ड से इसे खोल लेते थे परन्तु अब अब इसके अलावा सिस्टम में पंजीकृत उनके मोबाईल नंबर पर ओटीपी भेजा जायेगा तथा ओटीपी नंबर डालने पर ही वे सिस्टम को खोल सकेंगे।