अब नगरीय निकाय अर्थदण्ड के स्थान पर बढ़ी हुई दर से शास्ति वसूलेंगे


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स्टोरी हाइलाइट्स

नगरीय निकाय अब ईज आफ डूईंग बिजनेस के तहत अर्थदण्ड के स्थान पर शास्ति वसूलेंगे..!

भोपाल। राज्य सरकार ने 19 दिसम्बर 2024 को विधानसभा में पारित जन विश्वास कानून के उस प्रावधान को लागू कर दिया है जिसमें नगरीय निकाय अब ईज आफ डूईंग बिजनेस के तहत अर्थदण्ड के स्थान पर शास्ति वसूलेंगे।

नये प्रावधान के अनुसार, नगर निगमों में अब बिना अनुमति सीवेज सार्वजनिक स्थान पर बहाने या नाली बनाने, केबल-तार डालने पर शास्ति 500 रुपये के स्थान पर 5 हजार रुपये होगी जबकि बिना सहमति के किसी घर, दीवार या पेड़ पर पर्चा या पोस्टर चिपकाता है तो उस पर अब दो सौ रुपये के स्थान पर 500 रुपये शास्ति लगेगी। 

इसी प्रकार, बिना अनुमति किसी कारखाने या अन्य स्थान पर उत्तेजक ध्वनि निकालने पर उस पर 500 रुपये के स्थान पर 5 हजार रुपये एवं ऐसी अनियमितता जारी रखने पर प्रतिदिन 50 रुपये के स्थान पर 100 रुपये शास्ति वसूली जायेगी। इसी प्रकार, नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों में भी अर्थएण्ड के स्थान पर शास्ति का प्रावधान कर राशि में वृध्दि की गई है।