भोपाल: मप्र में महिलायें अब सुपर बाजार एवं शापिंग माल में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक एवं कारखानों में रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी। इसका प्रावधान राज्य सरकार ने श्रम विभाग के माध्यम से लागू कर दिया है। इसके लिये मप्र दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958 तथा कारखाना अधिनियम 1948 के तहत अधिसूचनायें जारी की गई हैं।
लेकिन इसके लिये कतिपय शर्तें तय की गई हैं।
एक, रात में कार्य करने की महिलाओं से लिखित सहमति लेनी होगी और कम से कम पांच महिलायें एक बैच में होंगी।
दो, कोई महिला मातृत्व लाभ उपबंधों के विरुध्द नियोजत नहीं की जायेगी।
तीन, कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ विरोधी कानून का पालन किया जायेगा।
चार, कार्यस्थल पर वाश रुप, शौचालय, पेयजल, भोजन और विश्राम कक्ष की सुविधा होगी एवं इन प्रसुविधाओं तक जाने वाले मार्ग पर प्रकाश एवं सीसीटीवी की व्यवस्था होगी।
पांच, 10 से अधिक महिलाओं के नियोजित होने पर कार्यस्थल के प्रवेश एवं निकास द्वार पर महिला गार्ड्स नियुक्त होंगी।
छह, कारखानों में महिलाओं को लाने एवं ले जाने हेतु परिवहन की व्यवस्था होगी।
सात, कारखानों में महिलाओं के भोजन एवं ठहरने वाले स्थल पर महिला वार्डन होंगी।
आठ, कारखानों में रात्रि पाली के दौरान सुपरवाईजर, शिफ्ट इन चार्ज, फोरमेन में से एक तिहाई महिलायें होंगी।
नौ, कारखानोंं में महिलाओं की पाली बदलने में 12 घण्टों का अंतराल होगा।
ये नये प्रावधान लागू करने के लिये राज्य सरकार ने 1 अगस्त 2022 एवं 24 जून 2016 को जारी अधिसूचनायें अतिष्ठित की हैं।