केंद्र ने एमपी के बायोडायवर्सिटी बोर्ड को वनोपजों से होने वाली आय खत्म की


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स्टोरी हाइलाइट्स

बोर्ड को वनों से जैविक संसाधनों को निकालने पर उसके क्रय मूल्य पर व्यापारी से 3 तथा निर्माता से विनिर्माता से 5 प्रतिशत के बराबर शुल्क की आय होती थी..!!

भोपाल: केंद्र सरकार ने वन विभाग के अंतर्गत कार्यरत एमपी बायोडायवर्सिटी बोर्ड की वनोपजों विशेषकर वन औषधियों से होने वाली आय को खत्म कर दिया है। दरअसल, अब तक बोर्ड को वनों से जैविक संसाधनों को निकालने पर उसके क्रय मूल्य पर व्यापारी से 3 तथा निर्माता से विनिर्माता से 5 प्रतिशत के बराबर शुल्क की आय होती थी। 

लेकिन केंद्र सरकार ने अब इसमें बदलाव कर दिया है जिसके तहत 5 करोड़ रुपये तक के क्रय मूल्य पर कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा तथा इससे अधिक के क्रय मूल्य पर स्लेब के अनुसार 0.2 प्रतिशत से 0.6 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा। जबकि मप्र के वनों से 5 करोड़ रुपये तक के क्रय मूल्य का ट्रांजेक्शन ही नहीं होता है जबकि देश के अन्य कुछ राज्यों में इससे ज्यादा राशि का ट्रांजेक्शन होता है। एमपी बायो डायविर्सिटी बोर्ड ने अपने संचालक मंडल की बैठक में केंद्र के बदलाव को पारित भी कर दिया है।