मप्र में विदेशी नागरिकों पर कार्यवाही करने हेतु नौ पुलिस अधिकारी सशक्त किये


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स्टोरी हाइलाइट्स

नौ पुलिस अधिकारियों को केंद्र सरकार के फारेनर्स एक्ट 1946 की धारा 3 के तहत कार्यवाही करने के लिये सशक्त किया है जो एक्ट का उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिकों पर एक्शन ले सकें..!!

भोपाल: मप्र सरकार ने गृह विभाग के माध्यम से उन नौ पुलिस अधिकारियों को केंद्र सरकार के फारेनर्स एक्ट 1946 की धारा 3 के तहत कार्यवाही करने के लिये सशक्त किया है जो एक्ट का उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिकों पर एक्शन ले सकें। 

मप्र के ये नौ पुलिस अधिकारी हैं : आईजी लॉ एण्ड आर्डर/सुरक्षा विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल एवं एआईजी सुरक्षा विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल सम्पूर्ण मप्र में, पुलिस आयुक्त इंदौर एवं भोपाल अपने नगरीय क्षेत्र में, भोपाल एवं इंदौर के उप पुलिस आयुक्त इंटेलीजेंस एवं सुरक्षा अपने नगरीय क्षेत्र में, भोपाल एवं इंदौर ग्रामीण क्षेत्र के एसपी अपने ग्रामीण क्षेत्र में तथा अन्य सभी जिलों के एसपी अपने-अपने जिले में यह कार्यवाही करने के लिये अधिकृत रहेंगे। ये अधिकारी राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य या विशेष निर्देशों के अनुसार उक्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा राज्य शासन यदि उपयुक्त समझेगी तो तो किसी प्रकरण में उक्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं कर सकेगा।

ये रहेंगी शक्तियां :

एक, ये अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में आदेश पारित कर सकते हैं कि कोई विदेशी मप्र में या उसके किसी विहित क्षेत्र में नहीं रहेगा। 

दो, निष्कासन का आदेश मिलने पर विदेशी नागरिक अपने पास उपलब्ध संसाधनों से मप्र में अपने निष्कासन तक यहां रहने का भरण-पोषण का व्यय स्वयं वहन करेगा। 

तीन, विदेशी नागरिक आदेश मिलने पर मप्र में ऐसे क्षेत्र में चला जाएगा तथा वहीं रहेगा, जैसा कि विहित किया जाए। 

चार, आदेश मिलने पर विदेशी नागरिक किसी या सभी निर्धारित या निर्दिष्ट प्रतिबंधों या शर्तों के उचित पालन के लिए, या उनके प्रवर्तन के विकल्प के रूप में, जमानतदारों के साथ या उनके बिना बांड पर हस्ताक्षर करेगा। 

पांच, विदेशी नागरिक को आदेश जारी कर गिरफ्तार किया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा या परिरुद्ध किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि कुछ देशों के नागरिक, खासकर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा, कुछ विदेशी नागरिक, जो वैध वीजा पर भारत में आते हैं, वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में रहते हैं या काम करते हैं। 

कुछ विदेशी नागरिक, जो भारत में रहते हैं, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं, जैसे कि नशीली दवाओं की तस्करी, धोखाधड़ी, या अन्य अपराध। सरकार इन मामलों में कड़ी कार्रवाई करती है और विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजती है, या फिर उन्हें जेल में डालती है।