नर्सिंग घोटाला: सरकार ने जारी किये मान्यता के नये नियम


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स्टोरी हाइलाइट्स

मान्यता चार साल के लिये दी जायेगी तथा नवीनीकरण भी चार के लिये किया जायेगा..!!

भोपाल: नर्सिंग पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं के घोटाले सामने आने एवं हाईकोर्ट में सुनवाई होने और सीबीआई के जांच चलने पर अब राज्य सरकार ने नर्सिंग संस्थानों को मान्यता देने के पुराने नियम रद्द कर अब नये नियम जारी कर दिये हैं।

नये नियमों के अनुसार, अब संस्थान के पास स्वयं का भवन होना चाहिये और आवेदन के समय नहीं है तो शपथ पत्र देना होगा कि 25 लाख की बैंक गारंटी देगा एवं तीन साल में स्वयं का भवन न बनने पर यह बैंक गारंटी जब्त की जा सकेगी। 200 बिस्तर वाले निजी चिकित्सालय सिर्फ एक तथा 200 बिस्तरों से अधिक वाले 2 नर्सिंग संस्थानों से अनुबंध के जरिये सम्बद्ध हो सकेंगे। सम्बद्ध अस्पताल की दूरी अधिकतम 30 किमी हो सकेगी एवं अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम दूरी 50 किमी हो सकेगी। 

मान्यता चार साल के लिये दी जायेगी तथा नवीनीकरण भी चार के लिये किया जायेगा। संस्थान में निर्धारित योग्यता वाले कर्मी रखे जायेंगे तथा मान्यता प्राप्त कोर्स पढ़ाया जा सकेगा। संस्था के पास 100 बिस्तर का अस्पताल होने पर जीएनएम/बीएससी हेतु अधिकतम 30 सीटें, 200 बिस्तर होने पर अधिकतम 60 सीटें एवं 300 बिस्तर होने पर 100 सीटें स्वीकृत की जायेंगी।