भोपाल: वन मंडल भोपाल के डीएफओ लोकप्रिय भारती का एक आदेश जंगल महकमे के कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। डीएफओ ने अपने आदेश में वनमंडल के स्थायीकर्मियों को गणवेश धारण पर रोक लगा दी है। इसके पूर्व में डीएफओ ने इस पर गौर नहीं किया था।
डीएफओ के आदेश में कहा गया है कि यह संज्ञान में आया है कि वनमंडल के स्थायीकर्मियों द्वारा कर्तव्य के दौरान नियमित मैदानी स्टाफ (वन रक्षक) की गणवेश धारण की जा रही है, जो नियमों के विपरीत है एवं घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। नियमों के अनुसार जिनको गणवेश धारण की पात्रता है, वे निर्धारित मापदंडों के अनुसार गणवेश धारण कर सकते हैं। इनके अलावा कोई भी शासकीय सेवक अनाधिकृत रूप से गणवेश धारण नहीं कर सकता है।
छवि भी होती है धूमिल..
अपात्र कर्मचारियों द्वारा वनरक्षक की गणवेश धारण करना नियमों के विपरीत तो है ही साथ ही इससे गरिमा भी प्रभावित होती है एवं विभागीय छवि भी धूमिल होती है। यदा-कदा ऐसे समाचार भी प्राप्त होते हैं कि कतिपय वनकर्मी अथवा स्थायीकर्मी कर्तव्य पर बिना पात्रता के वनरक्षक की गणवेश धारण करते हैं, जो घोर अनुशासनहीनता एवं लापरवाही है।
यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। डीएफओ का कहना है कि उनके निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में आप उत्तरदायी होंगे।
 
                                 
 
										 
										 
										 गणेश पाण्डेय
																										गणेश पाण्डेय 												 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
											 
											