भोपाल: राज्य सरकार के पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश जारी कर कहा है कि वे सभी आपराधिक प्रकरणों में घायल व्यक्तियों की चोटों को उजागर करते हुये घायल व्यक्तियों के फोटोग्राफ अनिवार्य रुप से लें।
दरअसल उच्च न्यायालय इंदौर ने 14 जुलाई 2025 को जारी आदेश में चोटों के प्रकरण में पुलिसकर्मी एवं डाक्टर द्वारा घायल व्यक्तियों के फोटोग्राफ न लेने पर आपत्ति व्यक्त की है। इसलिये इस आदेश के पालन में सभी शारीरिक चोटों के आपराधिक प्रकरणों में विवेचक/जांचकर्ताओं द्वारा घायल व्यक्तियों की चोटों को उजागर करते हुये चोटों के फोटोग्राफ लिये जायें तथा इन्हें संबंधित न्यायालयों में आवश्यक्ता होने पर उपलब्ध कराये जायें।