सरकारी अनाज रखने वाले निजी गोदामों को अब स्वयं ही बीमा रिन्यु कराना होगा


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स्टोरी हाइलाइट्स

निगम के प्रबंध संचालक अनुराग वर्मा ने योजना के उस प्रावधान को बदल दिया है जिसमें कहा गया था कि निजी गोदाम संचालक द्वारा गोदाम में रखे स्टाक का बीमा रिन्यु नहीं कराने पर भण्डार निगम बीमा रिन्यु करायेगा..!!

भोपाल: मप्र में समर्थन मूल्य आदि पर उपार्जित अनाज को भण्डारित करने के लिये राज्य भण्डार निगम ने निजी गोदाम किराये पर लेने के लिये संयुक्त भागीदारी योजना बनाई हुई है तथा इस साल इसमें निगम द्वारा एक महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया गया है। इसके लिये निगम ने संयुक्त भागीदारी वाले निजी गोदामों के बीमा संबंधी प्रावधान बदल दिये हैं तथा बीमा रिन्यु नहीं कराने पर अब भण्डार निगम हानि की जिम्मेदारी नहीं लेगा।

निगम के प्रबंध संचालक अनुराग वर्मा ने योजना के उस प्रावधान को बदल दिया है जिसमें कहा गया था कि निजी गोदाम संचालक द्वारा गोदाम में रखे स्टाक का बीमा रिन्यु नहीं कराने पर भण्डार निगम बीमा रिन्यु करायेगा और बदले में गोदाम किराये से 20 प्रतिशत राशि पेनाल्टी के रुप में काट लेगा। 

इसके स्थान पर अब नया प्रावधान किया गया है कि बीमा का नवीनीकरण गोदाम संचालक को ही कराना होगा तथा न कराने पर जोखित एवं दायित्वों के लिये गोदाम संचालक ही जिम्मेदार रहेगा न कि भण्डार निगम। यही नहीं, बीमा रिन्यु न कराने पर गोदाम का किराया भुगतान लंबित रहेगा तथा बीमा रिन्यु कराने पर ही किराये का भुगतान किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि सर्वसुविधायुक्त ए श्रेणी के निजी गोदामों के लिये इस साल 81 रुपये प्रति मीट्रिक टन प्रति माह तथा कम सुविधाओं वाले बी श्रेणी के गोदामों को 76 रुपये प्रति मीट्रिक टन प्रति माह किराया भुगतान किया जायेगा जबकि सिर्फ धान का स्टाक रखने वाले ए श्रेणी के गोदामों को 67 और बी श्रेणी के गोदामों को 62 रुपये प्रति मीट्रिक टन प्रति माह किराया निगम द्वारा दिया जायेगा।