भोपाल: मप्र सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त स्कूलों में स्कूल सेफ्टी एण्ड सिक्युरिटीज गाईडलाईन्स लागू कर दी है। यह गाईडलाईन उक्त स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सुरक्षा को दृरिूटगत रखते हुये बच्चों की सुरक्षा के मामले में स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही निर्धारित करती है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में एक रिट पिटिशन में इस संबंध में आदेश पारित किया था जिस पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान किये थे और वर्ष 2021 में उक्त गाईडलाईन जारी की थी। इसी गाईडलाईन को अब राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों पर लागू किया है।
इस गाईडलाईन में स्कूलाी बच्चों की सुरक्षा में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के लिये कहा गया है तथा स्कूल प्रबंधन को बच्चों को उनके घर से परिवहन द्वारा स्कूल ले आने एवं वापस घर तक छोडऩे और स्कूल में सभी सुरक्षा उपाय रखने के लिये कहती है।