भोपाल। प्रदेश के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत 56 लाख हितग्राहियों को हर माह भुगतान किया जाता है परन्तु इनमें से साढ़े तीन लाख पेंशन हितग्राही ऐसे हैं जिनका ई-केवायसी सत्यापन अब तक नहीं हो पाया है।
राज्य शासन ने अब निर्णय लिया है कि इन साढ़े तीन लाख हितग्राहियों का ई-केवायसी सत्यापन 31 अगस्त 2025 तक कराया जाये तथा इस तिथि के बाद सत्यापन न कराने वाले हितग्राहियों की पेंशन होल्ड कर दी जायेगी। 31 अगस्त के बाद यदि होल्ड वाले हितग्राही द्वारा पेंशन भुगतान की मांग की जाती है तो उसे ई-केवासी सत्यापन कराने के बाद ही पेंशन देना संभव होगा।
सामाजिक न्याय विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश भेजकर कहा है कि वे अभियान चलाकर यह ई-केवायसी सत्यापन 31 अगस्त तक करायें क्योंकि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने तथा अपात्र हितग्राहियों को हटाने हेतु हितग्राहियों का ई-केवायसी सत्यापन होना अनिवार्य है।