भोपाल: मध्य प्रदेश शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने मप्र न्यायिक सेवा के अधिकारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि प्रदान की है। अब न्यायिक सेवा के सदस्य 1 जुलाई 2025 से मूल वेतन पर 55 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त करेंगे।
इस संदर्भ में जारी आदेश के अनुसार, मूल वेतन का अभिप्राय सातवें वेतन आयोग की पे-मैट्रिक्स प्रणाली में निर्धारित स्तर से है।
गौरतलब है कि प्रदेश के अन्य अधिकारी-कर्मचारी अभी भी 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता ही प्राप्त कर रहे हैं, जबकि न्यायिक सेवा को केंद्र के अनुरूप बढ़ा हुआ दर लागू किया गया है।
डॉ. नवीन आनंद जोशी