मप्र में महानगर क्षेत्र बनाने का कानून प्रभावशील हुआ


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स्टोरी हाइलाइट्स

कानून के तहत राज्य सरकार अब महानगरों का गठन करेगी। इसके लिये चार संगठन बनाये जायेंगे..!!

भोपाल: मप्र में महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास कानून राज्यपाल की मंजूरी से लागू हो गया है। कानून के तहत राज्य सरकार अब महानगरों का गठन करेगी। इसके लिये चार संगठन बनाये जायेंगे। 

पहला संगठन महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण होगा जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे जबकि नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं वित्त विभाग के भारसाधक मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। प्राधिकरण के अधीन तीन और संगठन बनेंगे जिसमें पहला संगठन उक्त प्राधिकरण के अंतर्गत महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति का होगा जिसके अध्यक्ष महानगर आयुक्त नियुक्त किये जायेंगे। 

दूसरा संगठन महानगर योजना समिति का होगा जिसमें राज्य शासन द्वारा अध्यक्ष एवं तीन उपाध्यक्ष नियुक्त किये जायेंगे और स्थानीय लोकसभा सदस्य एवं विधायक भी इसके सदस्य होंंगे। 

तीसरा एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण का होगा। इनके गठन पर एक बार में 200 करोड़ रुपये एवं हर साल 100 करोड़ रुपये व्यय होगा।

इस कानून के उद्देश्य में कहा गया है कि महानगर विकास एवं निवेश योजनायें, अवसंरचना, पर्यटन, वन, जन निकाय संरक्षण एवं औद्योगिक विकास आदि के लिये नीतियों को शामिल करते हुये तैयार की जायेंगी।गठित होने वाले इस प्राधिकरण में पूर्व से स्वीकृत विकास योजनायें अप्रभावित रहेंगी तथा टीएनसीपी के क्षेत्र को छोडक़र अन्य क्षेत्र का विकास किया जा सकेगा। प्राधिकरण भूमि अर्जन कानून एवं आपसी सहमति से भूमि का अधिग्रहण भी कर सकेगा।