भोपाल: राज्य सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों की बोनस की राशि का गबन करने वाले प्रबंधक को निलम्बित कर दिया है तथा अब उसे बर्खास्त करने की कार्यवाही की जायेगी। मामला शहडोल जिले की जयसिंह नगर लघु वनोपज समिति का है जिसके प्रबंधक धीरेन्द्र सिंह कांवरे ने वर्ष 2019 से 2022 के बीच तेंदूपत्ता संग्राहकों को दिये जाने वाली बोनस की राशि को अपनी पत्नी के बैंक खाते में जमा करवा दिया था।
इसकी शिकायत मिलने पर वन मंत्री ने नोटशीट भेजकर जांच के आदेश दिये और एमपी लघु वनोपज सहकारी समिति ने जांच में बात सही पाई गई। इसी आधार पर उक्त प्रबंधक को निलम्बित किया गया है। बोनस की राशि करीब डेढ़ लाख रुपये बताई जा रही है। हालांकि आरोप-पत्र के जवाब में उक्त प्रबंधक ने कहा था कि उसने पत्नी के बैंक खाते में जमा बोनस की राशि को संबंधित तेंदूपत्ता संग्राहकों को नकद वितरित कर दी थी। लेकिन चूंकि उसने इसकी अनुमति नहीं ली थी और प्रक्रिया भी गलत थी, इसलिये उसके निलम्बन की कार्यवाही की गई तथा अब उसे सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही की जा रही है।