भोपाल: वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 में पांचवे वित्त आयोग की राशि से प्रदेश की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों में निर्बाध यानि फेंसिंग एवं बारहमासी सडक़ों से युक्त एवं अतिक्रमण से मुक्त सुव्यवस्थित शमशानघाट बनाये जायेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायतों से जुड़े ग्रामों में ऐसे शमशान घाट बनेंगे। इसके लिये राज्य के पंचायत विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिया है।
परिपत्र में कहा गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को राजस्व अभिलेखों से ज्ञात करना होगा कि किस-किस ग्राम में पहले से शमशान घाट के लिये भूमि आरक्षित होकर शमशान घाट है तथा किसमें नहीं है। जहां भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां जिला कलेक्टरों को आवेदन कर भूमि आरक्षित कराई जाये। सभी निर्मित एवं अनिर्मित शमशान घाटों पर 3.75 मीटर चौड़ाई की सीसी रोड मय पुलिया/रपटा के बनाई जाये। अतिक्रमण वाले स्थल को तत्काल मुक्त कराया जाकर फेंसिंग कराई जाये। शमशान घाट के पुनरुध्दार या नये निर्माण हेतु जनभागीदारी एवं जनसहयोग से भी राशि ली जा सकेगी।
इन्हें सौंपा उत्तर दायित्व :
शमशान घाटों के 5 वें वित्त आयोग की राशि से सुव्यवस्थित विकास हेतु तीन स्तर पर उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं। पहला, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, संबंधित पंचायत समन्वय अधिकारी एवं संबंधित उपयंत्री। दूसरा, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत के सहायक यंत्री, कार्यक्रम/मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं खण्ड पंचायत अधिकारी। तीसरा, जिला स्तर पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री, जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पंचायत/परियोजना अधिकारी तथा पंचायत सेल।