आईएफएस और भाजपा के पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सही 19 के खिलाफ ईओडब्ल्यू में प्रकरण दर्ज


स्टोरी हाइलाइट्स

राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो (ईओडब्ल्यू ) सागौन की लकड़ी में हेराफेरी करने वाले आईएफएस अधिकारी और परमार कंस्ट्रक्शन ......

आईएफएस और भाजपा के पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सही 19 के खिलाफ ईओडब्ल्यू में प्रकरण दर्ज गणेश पाण्डेय भोपाल. राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो (ईओडब्ल्यू ) सागौन की लकड़ी में हेराफेरी करने वाले आईएफएस अधिकारी और परमार कंस्ट्रक्शन डिंडोरी के संचालक भाजपा नेता एवं पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष कृष्णा परमार सहित 19 कारोबारियों के खिलाफ भादवि की धारा 420 467 468 471 120 बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा (1) ए (13/2) एवं 7 (सी) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया. ईओडब्ल्यू ने यह प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के आदेश पर दर्ज किया है. जांच प्रतिवेदन में हो गया है कि नीलामी के दौरान सांठगांठ कर मंडला उत्पादन वन मंडल के तत्कालीन डीएफओ शैलेंद्र गुप्ता और टिंबर कारोबारियों ने राज्य शासन को राजस्व क्षति पहुंचाई. जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि ईपीएफओ नीलामी में गड़बड़ी की. दस्तावेजों में ओवर राइटिंग कर नीलामी की कीमत काम अंकित कर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया. ईओडब्ल्यू ने डीएफओ शैलेंद्र गुप्ता के अलावा जिन कारोबारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है उनमें परमार कंस्ट्रक्शन डिंडोरी के संचालक एवं भाजपा नेता कृष्णा परमार, कृष्णा कुमार सागर, स्पीड टिंबर राजस्थान टिंबर गोदिया नवीन गुप्ता सागर मनमोहन शामिल सागर एमसी सहाय गोदिया संतोष टिंबर अंबिकापुर मां नर्मदा ट्रेडर्स डिंडोरी तौसीफ हसन जशपुर रामवती फर्नीचर मार्ट सतना शहजादा टिंबर ट्रेडर्स जशपुर गोयल टिंबर स्टोर सतना इलाही टिंबर जशपुर, एमबी अधिकारी इंद्रपाल गुप्ता और रंगीलाल परस्ते को आरोपी बनाया है. अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.