भोपाल: सीबीआई ने भोपाल में 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2022 तक पदस्थ रहे पश्चिम मध्य रेल्वे के चीफ लोको इंस्पेक्टर अशोक शर्मा के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एफआईआर दर्ज की है। यह अधिकारी 30 नवम्बर 2024 को रिटायर हो गया था। उसने अपने पुत्र के विवाह में भी भारी भरकम राशि व्यय की। उसने रेल्वे को अपनी अचल सम्पत्ति के विवरण की भी जानकारी नहीं दी थी।
सीबीआई के मुताबिक, आरोपी के पास प्रारंभ में 5 लाख 80 हजार 13 रुपये की सम्पत्ति थी। लेकिन रिटायरमेंट पर उसकी सम्पत्ति 1 करोड़ 24 लाख 68 हजार 996 रुपये पाई गई। ज्ञात स्रोतों से उसकी आय 1 करोड़ 27 लाख 77 हजार 266 रुपये पाई गई जबकि व्यय 90 लाख 47 हजार 380 रुपये का पाया गया। इस प्रकार, असमान आय 81 लाख 59 हजार 97 रुपये थी जोकि आय के ज्ञात स्रोतों से 63.85 प्रतिशत अधिक थी। इस मामले की विवेचना सीबीआई भोपाल की निरीक्षक वंदना मिश्रा को सौंपी गई है।