Dress Code For Teachers: इस राज्य में लागू हुआ ड्रेस कोड, जींस-टीशर्ट पहनकर स्कूल नहीं आ सकेंगे टीचर्स


स्टोरी हाइलाइट्स

Dress Code For Teachers: स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है कि टीचर्स अपने नाम के आगे ‘Tr’ प्रिफिक्स का इस्तेमाल करें..!!

Dress Code For Teachers: इस राज्य में स्कूल स्टूडेंट्स के साथ ही वहां के टीचर्स के लिए भी ड्रेस कोड लागू कर दिया गया हैं. अब उन्हें एक खास तरह के ड्रेस कोड में ही स्कूल आना पड़ेगा. ये नियम महाराष्ट्र में निकला है, जिसके अंतर्गत स्कूल तय करेंगे कि उनके यहां के मेल और फीमेल टीचर्स किस तरह के ड्रेस में स्कूल आएंगे. ये स्कूलों पर छोड़ दिया गया है कि वे टीचर्स के लिए क्या ड्रेस कोड निकालें लेकिन हर स्कूल के लिए इस नियम को मानना अनिवार्य होगा.

इस नियम में कुछ विशेष कपड़ों के लिए मनाही भी की गई है. जैसे, टीचर्स जींस-टीशर्ट या ऐसे ही वेस्टर्न कपड़े पहनकर स्कूल नहीं आ सकेंगे. उनके कपड़ों में बड़े-बड़े डिजाइन, पिक्चर वगैरह भी नहीं होने चाहिए. ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जारी किया है. ये नियम किसी एक स्कूल के लिए न होकर बल्कि राज्य के सभी स्कूलों के लिए है. ये प्राइवेट, एडेड, नॉन-एडेड सभी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा.

जिसमें स्कूल खुद तय करेंगे कि उनके यहां के टीचर्स किस तरह की ड्रेस में आएं और फिर ये नियम सभी को मानना होगा. इस नियम के तहत स्कूल कुछ ऐसा ड्रेस कोड लागू करें जिसमें मेल टीचर्स पैंट-शर्ट (अंदर टक-इन की हुई) पहनें. इसमें शर्ट लाइट कलर की और पैंट डार्क कलर की होनी चाहिए. महिला टीचर्स सलवार, चूड़ीदार, कुर्ता, दुपट्टा जैसी ड्रेस पहनें या साड़ी पहनें. कलर स्कूल चुन सकते हैं कि उन्हें टीचर्स की ड्रेस का क्या रंग रखना है.

वहीं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है कि टीचर्स अपने नाम के आगे ‘Tr’ प्रिफिक्स का इस्तेमाल करें. बता दें कि जैसे वकील अपने नाम के पहले एडवोकेट लगाते हैं, डॉक्टर डीआर लगाते हैं, वैसे ही टीचर्स टीआर लगा सकते हैं. जल्द ही ये नियम सभी जगह लागू हो जाएगा.