भोपाल: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत स्वयं से पंजीयन आवेदन कराने पर उसके निराकरण की सुविधा अब लोक सेवा गारंटी कानून के तहत मिलेगी। इस आवेदन का निराकरण संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार 15 कार्य दिवस में करेंगे तथा इस अवधि में निराकरण न होने पर अनुविभागीय राजस्व अधिकार के समक्ष प्रथम अपील की जा सकेगी जो 21 कार्य दिवस में अपील का निराकरण करेगा। इस पर भी सेवा न मिलने पर कलेक्टर के समक्ष द्वितीय अपील की जा सकेगी। यह नई सेवा राजस्व विभाग के अंतर्गत दी जायेगी।
दो और सेवायें भी शामिल :
लोक सेवा गारंटी कानून के तहत दो और सेवायें भी दी शामिल की गई हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ग्रामीण जल प्रदाय योजना से औद्योगिक उपयोग हेतु जल प्रदाय की अनुपलब्घता का प्रमाण-पत्र/एनओसी/अनुज्ञप्ति संबंधित ग्राम पंचायत का सचिव 15 कार्य दिवस में प्रदान करेगी जबकि श्रम विभाग के अंतर्गत पात्र दिव्यांग श्रमिकों को इलेक्ट्रिक ट्रायसायकल एवं उपकरण प्रदान योजना (श्रम कल्याण मंडल) के तहत सेवा कल्याण पर्यवेक्षक/कल्याण निरीक्षक/कल्याण अधिकारी/अभिदाय वसूली अधिकारी/ जनसम्पर्क अधिकारी 30 कार्य दिवस में प्रदान करेंगे।