पार्टनरशिप वाली फर्मों हेतु बढ़ेंगी शुल्क की दरें


Image Credit : X

स्टोरी हाइलाइट्स

रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी की पार्टनरशिप वाली फर्मों के संबंध में शुल्क की दरें पांच साल बाद बढ़ाने जा रही है..!!

भोपाल: राज्य सरकार औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत कार्यरत कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी की पार्टनरशिप वाली फर्मों के संबंध में शुल्क की दरें पांच साल बाद बढ़ाने जा रही है। यह वृध्दि मध्यप्रदेश भागीदारी फर्मों का रजिस्ट्रीकरण नियम 1951 में संशोधन के जरिये की जा रही है जो अगले माह 7 नवम्बर के बाद प्रभावशील की जायेगी।

नवीन प्रस्तावित दरों के अनुसार, अब फर्म के पंजीयन के आवेदन के साथ 635 रुपये के स्थान पर 667 रूपये फर्म के नाम और कारोबार स्थल में परिवर्तन के आवेदन तथा फर्म की शाखाओं को बंद करने और खोलने के आवेदन के साथ 126 रुपये के स्थान पर 132 रुपये, भागीदारों के नामों और पतों में बदलाव के आवेदन हेतु 63 रुपये के स्थान पर 66 रुपये, फर्म में तब्दीली या विघटन के आवेदन पर 126 रुपये के स्थान पर 132 रुपये, रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेजों में सुधार हेतु 63 रुपये के स्थान पर 66 रुपये, रजिस्टर और फाइल किये गये दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु 30 रुपये के स्थान पर 32 रुपये तथा प्रमाणित प्रतिलिपियां लेने हेतु सौ शब्दों हेतु 15 रुपये के स्थान पर 16 रुपये फीस के रुप में लिये जायेंगे।