भोपाल: राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एयर एम्बुलेंस के उपयोग के लिये एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि पिछले माह राज्य सरकार ने आम लोगों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना को स्वीकृति दी है। इसके तहत निजी क्षेत्र से सभी चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एक वायुयान एवं एक हेलीकॉप्टर किराये पर लिया गया है जिसके लिये अभी अनुबंध होना है तथा इसके बाद यह सेवा प्रारंभ हो जायेगी। इस एयर एम्बुलेंस का कैसे उपयोग होगा, इसकी एसओपी स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है।
जारी एसओपी के अनुसार, दुर्घटना के प्रकरणों में हताहत को तत्काल इलाज की सुविधा दिलाने के लिये जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एयर एम्बुलेंस बुलाने की मंजूरी देंगे। आयुष्मान योजना में एंपेनल्ड अस्पतालों एवं सरकारी अस्पतालों में मरीज को पहुंचाने के लिये संभागायुक्त की अनुशंसा पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एयर एंबुलेंस मुहैया कराएंगे।
गंभीर बीमारी के मामलों में मरीज को दूसरे राज्य के अस्पताल में शिफ्ट करने के लिये चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक एयर एम्बुलेंस लेने की मंजूरी देंगे। शुल्क के साथ मरीज को शिफ्ट करने की मंजूरी नेशनल हेल्थ मिशन मंजूरी देगा।