भोपाल: अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर ताशी शेरपा को नौ साल की जांच के बाद 25 जनवरी 2024 को एमपी टाइगर स्ट्राईक फोर्स ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पानी टंकी, सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) में गिरफ्तार किया गया था जिसके मामले में शुक्रवार को माननीय ट्रायल कोर्ट नर्मदापुरम ने सुनवाई पूरी की और ताशी शेरपा को पांच साल के कठोर कारावास की सजा दी एवं 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
दरअसल जुलाई 2015 में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम में बाघ के अवैध शिकार और बाघ की हड्डियों की चीन में अवैध तस्करी संबंधी प्रकरण दर्ज किया गया था जिसमें ताशी शेरपा वांछित था। प्रकरण की गंभीरता के कारण इसे स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स को विवेचना हेतु सौंप दिया गया। एसटीएसएफ ने एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया जिसमें कुल 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
प्रकरण की विस्तृत सुनवाई के बाद दिसंबर 2022 को माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी नर्मदापुरम ने 27 आरोपियों (दो मृत और एक फरार) को दोषी ठहराया और उन्हें 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अब फरार आरोपी ताशी शेरपा की गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है। ताशी शेरपा अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्करी गिरोह की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जिसका नेटवर्क भारत, नेपाल, भूटान और चीन तक फैला हुआ था।