भोपाल: मप्र की दाल मिलों को राज्य सरकार ने प्रसंस्करण हेतु राज्य के बाहर से तुअर दाल के आयात पर मंडी शुल्क के भुगतान से तो छूट प्रदान की है, परन्तु निराश्रित शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान नहीं की है। दाल मिलर्स को आयातित तुअर दाल के मूल्य के प्रत्येक सौ रुपये पर बीस पैसा निराश्रित शुल्क देना होगा। इसके लिये राज्य मंडी बोर्ड ने सभी कृषि उपज मंडी समितियों के सचिवों को निर्देश जारी कर दिये हैं।
निर्देश में यह भी कहा गया है कि मिलर्स को मंडी शुल्क के भुगतान से छूट के लिये तुअर दाल के आयात का प्रमाण जिसमें क्रय बिल, वे ब्रिज पर्ची, ट्रांसपोर्ट पर्ची एवं अन्य राज्य में जमा मंडी शुल्क की पर्ची शामिल है, देना होगा। इसके अलावा, आयातित दाल का उपयोग मिलर को केवल अपनी मिल में प्रसंस्करण के लिये ही करना होगा तथा अन्य वाणिज्यिक प्रयोजन में उपयोग पर मंडी शुल्क देना होगा।
इसके अलावा, आयातित तुअर दाल के क्रय एवं प्रसंस्करण की जानकारी मंडी बोर्ड के ई-अनुज्ञा पोर्टल पर सदैव अपडेट करना होगी। निर्देश में कृषि उपज मंडी सचिवों से कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र में स्थित दाल मिलर्स को इन सभी बातों से अवगत करा दें।