कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड के चाईबासा MP-MLA कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट


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स्टोरी हाइलाइट्स

बीजेपी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का है, आरोप कोर्ट ने राहुल गाधी को 26 जून को पेश होने का दिया आदेश..!

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो सकती हैं। झारखंड की चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी को 26 जून को पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उनके वकील द्वारा पेशी से छूट के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया, जिसके कारण उनका कोर्ट में पेश होना अनिवार्य हो गया। इस मामले की पूरी जानकारी जानना जरूरी है।

मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता केशव प्रसाद ने बताया कि राहुल गांधी ने 28 मार्च 2018 को कांग्रेस अधिवेशन में भाजपा के खिलाफ भाषण दिया था। इसके बाद भाजपा नेता प्रताप कुमार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजेएम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की थी। हाल ही में इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

राहुल गांधी के खिलाफ मामला 5 साल पुराना है। 20 फरवरी 2020 को सीजेएम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेशानुसार इसे रांची स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में भेज दिया था, जहां से केस को चाईबासा स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। इस कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया, लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हुए। 

एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी जमानती वारंट के बावजूद राहुल गांधी पेश नहीं हुए, जबकि उनके वकील ने वारंट पर रोक लगाने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिसका निपटारा 20 मार्च 2024 को हुआ। इसके बाद राहुल गांधी के वकील ने चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट में फिजिकल उपस्थिति से छूट के लिए अर्जी दी, जिसे खारिज कर दिया गया।